रांची, जुलाई 21 -- झारखंड में पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार समेत छह पुलिस जवानों की हत्या में दो नक्सली सनातन बास्की और प्रवीर की फांसी की सजा पर झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ के दोनों जजों ने अलग राय रखी है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय ने अपील याचिका स्वीकार कर फांसी की सजा को रद्द करते हुए आरोपियों को बरी कर दिया है, जबकि जस्टिस संजय प्रसाद ने फांसी बरकरार रखी है।जस्टिस आर मुखोपाध्याय के विचार जस्टिस आर मुखोपाध्याय ने अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। उनके अनुसार गवाहों की पहचान प्रक्रिया दोषपूर्ण थी। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में विरोधाभास था। कई गवाहों के बयान मेल नहीं खा रहे हैं। बुलेटप्रूफ जैकेट की पहचान की प्रक्रिया में स्वतंत्र गवाह नहीं थे। अभियोजन पक्ष ने सिर्फ संदेह के आधार पर ही पूरी बात कही है, लेकिन संदेह स...