नई दिल्ली, जनवरी 30 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रांची उच्च न्यायालय के 2023 के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसके तहत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) या पड़ोसी राज्यों से शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने वाले झारखंड के निवासियों को राज्य में सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 2023 में शामिल होने देने की अनुमति दी थी। शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए 'स्पष्ट किया है कि सीटीईटी धारक और राज्य टीईटी धारक जिन्होंने हाईकोर्ट के 2023 के फैसले के बाद या नियमों में संशोधन के बाद आवेदन किया था, वे 2023 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे। पीठ ने उ...