रांची, सितम्बर 23 -- झारखंड के स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में शिक्षक या कोई तंबाकू खाते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें 200 रुपये जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना सिगरेट पीने, बीड़ी पीने, गुटखा-पान मसाला खाने पर भी लगेगा। सभी संस्थानों को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का टैग भी लगाना होगा। साथ ही गैर धूम्रपान क्षेत्र और यहां धूम्रपान करना अपराध है का बैनर या उसे लिखना होगा। इसको लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के लिए शिक्षण संस्थानों में तंबाकू नियंत्रण कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में शिक्षक, छात्र, स्थानीय जनप्रतिनिधि और अभिभावक संघ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिक्षण संस्थानों के स्टॉफ, सदस्य, शिक्षक या विद्यार्थियों को टोबैको मॉनिटर के रूप में नामित किया जाना है। अगर किसी विद्य...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.