रांची, सितम्बर 28 -- त्योहारों के दौरान झारखंड के धार्मिक स्थानों और व्यावसायिक गतिविधियों वाले क्षेत्रों में रात 10 बजे के बाद कोई भी ध्वनि यंत्र (लाउडस्पीकर, डीजे, म्यूजिक सिस्टम आदि) का उपयोग पूर्णत: बंद रहेगा। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (जेएसपीसीबी) के सदस्य सचिव राजीव लोचन बक्शी ने शोर प्रदूषण को लेकर एक जरूरी सूचना जारी है। इसमें कहा गया है कि मैरिज हॉल, लॉन, बैंक्वेट हॉल, होटल एवं रेस्तरां, निर्माण कार्य और त्योहारों के दौरान धार्मिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां करने वाले क्षेत्रों में ध्वनि सीमा का पालन हर हाल में किया जाएगा। निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि प्रदूषण पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जेएसपीसीबी ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में औद्योगिक गतिविधियों, निर्माण कार्यों, जनरेटर सेट्स, लाउडस्पीकर, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणालियो...