रांची, मार्च 26 -- झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आरक्षण को लेकर अपडेट दिया है। सरकार के अनुसार, झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद ही निजी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित कानून की दिशा में कोई निर्णय ले सकेगी। कोर्ट के आदेश आने के बाद ही राज्य सरकार तय करेगी कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराया जाए या आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री संजय प्रसाद यादव ने मंगलवार को विधानसभा में जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो के अल्पसूचित प्रश्न पर उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने 11 दिसंबर 2024 को पारित अपने आदेश में झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 के अनुपालन पर अंतरिम रोक लगाई गई है। इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होनी है। विधायक ने कह...