रांची, नवम्बर 4 -- झारखंड हाई कोर्ट ने बाल कल्याण विभाग में महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को अगले आदेश तक बरकरार रखा है। बता दें क झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से जारी इस भर्ती का विज्ञापन केवल महिला कैडर के लिए था। इसके तहत 421 पदों पर भर्तियां की जानी थीं। सुनवाई के दौरान प्रार्थी और आयोग दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं।क्या था विवाद? यह मामला 421 महिला सुपरवाइजर पदों की भर्ती से जुड़ा हुआ है। इसमें भर्ती प्रक्रिया और शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर के लिए निर्धारित की है।विवाद की वजह? प्रार्थी ने दावा किया कि उनकी शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन में बताई गई मुख्य विषय की डिग्री के बजाय सहायक विषयों की डिग्री है। नियुक्ति नियमावली में सहायक...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.