रांची, अक्टूबर 23 -- रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जेएसईआरसी) ने पूरे राज्य में बिजली वितरण की लागत तय करने के लिए एक व्यापक नियमावली जारी की है। 'झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (वितरण टैरिफ निर्धारण की शर्तें एवं नियम), 2025 शीर्षक से यह विनियमन 16 अक्तूबर 2025 को झारखंड राजपत्र के विशेष अंक में प्रकाशित हुआ। नियम का असर सभी वितरण लाइसेंसधारियों के वित्तीय संचालन और उपभोक्ताओं द्वारा चुकायी जाने वाली बिजली दरों पर भी दिखाई देगा। आयोग का मानना है कि इस प्रणाली से प्राप्त लाभ अंततः उपभोक्ताओं तक कम या स्थिर बिजली दरों के रूप में पहुंचेंगे। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत तैयार की गई रूपरेखा यह विनियमन विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत तैयार किया गया है, जो बिजली क्षेत्र में लागत और टैरिफ निर्धार...