रांची, अक्टूबर 5 -- झारखंड में भवन निर्माण के नक्शे के आए आवेदन को 30 दिनों के भीतर स्वीकृत करना आवश्यक होगा। सक्षम पदाधिकारी अगर आवेदन को लिखित में कोई कारण बताए 30 दिनों के भीतर निपटारा करने में विफल रहते हैं, तो नक्शा स्वत: स्वीकृत माना जाएगा। दरअसल, सभी शहरी स्थानीय निकाय, आरआरडीए और धनबाद स्थित खनिज क्षेत्र के विकास प्राधिकार को द झारखंड बिल्डिंग बायलॉज-2016 (जेबीबीएल-2016) के खंड 10 के उपखंड 10.6 में संशोधित प्रावधानों का पालन करना बाध्यकारी होगा। इसे लेकर नगरीय प्रशासन निदेशालय ने बीते 15 सितंबर को आदेश जारी किया है। निदेशालय ने बताया है कि इस आदेश पर नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।इस आदेश से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी विभाग का मानना है कि इस आदेश से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। समयबद्ध योजनाओं क...