रांची, दिसम्बर 19 -- झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को सख्त निर्देश देते हुए प्रदेश में खुले में मांस व चिकन की बिक्री को रोकने का निर्देश दिया, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए फूड सेफ्टी नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश भी दिया। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की डिवीजन बेंच ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसे श्यामनानंद पांडे नाम के शख्स ने दायर किया था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि बकरियों और मुर्गियों को खुले में काटा जाता है, और दुकानों में उनके मांस के लोथड़े लटकाकर बेचे जाते हैं, जो कि सभी को दिखते हैं। ऐसे में बच्चों के मन पर बुरा असर पड़ता है व अन्य लोगों को भी दिक्कत होती है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने दावा करते हुए कहा कि लोगों द्वारा खाए जा रहे मांस की क्वाल...
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