रांची, अगस्त 29 -- झारखंड में CNT एक्ट का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीन खरीदने के मामले में अदालत ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का समेत कुल 10 आरोपियों को दोषी करार दे दिया। सीबीआई की विशेष अदालत ने 15 साल पुराने इस मामले में फैसला सुनाया, हालांकि सजा की घोषणा शनिवार 30 अगस्त को अगली सुनवाई पर की जाएगी। इस दौरान अदालत ने एक आरोपित गोवर्धन बैठा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। पूर्व मंत्री एनोस पर पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी पते पर आदिवासी जमीन की खरीद-बिक्री करने का आरोप है। दोषी पाए जाने के बाद अदालत ने एनोस और मेनन समेत सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। सजा के अन्य बिंदु पर शनिवार 30 अगस्त को भी सुनवाई होगी। दोषी पाए गए लोगों में एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का, रांची के तत्कालीन LRDC कार्...