रांची, दिसम्बर 3 -- झारखंड हाईकोर्ट ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता (सीजीएल-2023) का रिजल्ट जारी करने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने बुधवार को झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ( जेएसससी) को रिजल्ट जारी करने और नियुक्ति की अनुशंसा करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने का आग्रह खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला सीबीआई को देने के लिए फिट नहीं है। इन लोगों के रिजल्ट नहीं होंगे जारी अदालत ने मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी को छह माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जांच के दौरान जिन 10 अभ्यर्थियों को आरोपी बनाया गया है उनका रिजल्ट जेएसएससी जारी नहीं करेगा। जा...