नई दिल्ली, जनवरी 27 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राज्य में जजों के सेवानिवृति की उम्र बढ़ाने के बारे में प्रशासनिक स्तर पर विचार करें। शीर्ष अदालत ने झारखंड के जिला जजों की सेवानिवृति की उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और आर महादेवन की पीठ ने जिला मजिस्ट्रेट रंजीत कुमार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया है। झारखंड सर्विस नियमों के अनुसार न्यायिक अधिकारियों की सेवनिवृति की उम्र 60 साल है। याचिकाकर्ता कुमार की ओर से पेश अधिवक्ता ने शीर्ष अदालत के समक्ष तेलंगाना में न्यायिक अधिकारियों की ...