रांची, सितम्बर 3 -- झारखंड हाईकोर्ट ने शहरी निकाय चुनाव में देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए मुख्य सचिव से कहा कि राज्य का कानून है कि हर पांच साल में शहरी निकाय चुनाव कराना है, लेकिन सरकार संविधान को नहीं मान रही है। यह टिप्पणी झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने शहरी निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ रोशनी खलखो समेत अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए की। साथ ही देरी की वजह बताने को कहा। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सुरेश महाजन के केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि एक जनवरी 2014 में ही राज्य में तीन माह में चुनाव कराए जाने का निर्देश दिया गया था। तब मुख्य सचिव ने 16 जनवरी 2025 को अंडर टेकिंग दी थी कि चार मा...