रांची, जुलाई 21 -- राज्य में धड़ल्ले से खुलते जा रहे कोचिंग संस्थानों को झारखंड सरकार अब कानून के दायरे में सख्ती से लाएगी। आगामी मानसून सत्र में विधानसभा में जो झारखंड कोचिंग सेंटर (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) बिल-2025 लाया जाएगा, उससे कोचिंग संस्थानों पर वाइंड अप पॉलिसी लागू हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर कोई संस्थान नामांकन के दौरान बच्चों को बताए सिलेबस को तय समय अवधि (जैसे 9 माह के कोर्स को 05 माह में) से पहले ही या आधा-अधूरा पूरा करता है या संस्थान को अचानक बंद करता है, तो उसे अपने वित्तीय दायित्वों, छात्रों की फीस, कर्मचारियों के वेतन और अन्य बकाया भुगतानों का सख्ती से निपटारा करना होगा। प्रस्तावित बिल की खासियत यह है कि नया कानून 50 से अधिक छात्र-छात्राओं वाले कोचिंग संस्थानों पर लागू होगा। कोचिंग संस्थानों को उनके यहां पढ़ने वाले प्रत्य...