रांची, नवम्बर 26 -- झारखंड में अब मेडिकल पर्चे (प्रिस्क्रिप्शन) के बिना कफ सिरप और अन्य साइकोटिक दवाएं खरीदना मुश्किल होने वाला है। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को सरकार और स्टेट ड्रग कंट्रोलर को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि ऐसी दवाएं बिना मेडिकल पर्चे वाले लोगों को न बेची जाएं। कोर्ट ने यह आदेश उस शिकायत पर दिया, जिसमें बताया गया था कि इन दवाओं का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल स्कूली छात्रों द्वारा किया जा रहा है, जिसके चलते उनके स्वास्थ्य पर इसका गंभीर रूप से गलत असर हो रहा है। दरअसल राजधानी में बड़े पैमाने पर हो रही कफ सिरप की बिक्री को लेकर सुनील कुमार महतो नाम के एक व्यक्ति की जनहित याचिका लगाई थी। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की एक डिवीजन बेंच ने उसी जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया। अपनी याचिक...