रांची, जून 27 -- झारखंड पुलिस को अब एक और ताकत मिल गई है। अब झारखंड पुलिस ईडी की तर्ज पर आपराधिक कृत्य और प्रोसीड ऑफ क्राइम (पीओसी) से अर्जित चल-अचल संपत्ति जब्त कर सकेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)- 2023 की धारा 107 के तहत कार्रवाई के लिए डीजीपी अनुराग गुप्ता के आदेश पर पुलिस मुख्यालय में आईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनायी गई थी। कमेटी ने प्रोसीड ऑफ क्राइम से अर्जित संपत्ति को स्थायी रूप से जब्त करने को लेकर कार्रवाई से जुड़ी अनुशंसा बनाकर इसके लागू करने से जुड़ा प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय के जरिए गृह विभाग को भेजा है। गृह विभाग के आदेश के बाद राज्य सरकार इस संबंध में कार्रवाई कर पाएगी। पुलिस मुख्यालय कमेटी की अनुशंसा: पुलिस मुख्यालय ने अचल संपत्ति की जब्ती के मामले में भी मॉड्स तैयार किया है। जानकारी...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.