रांची, सितम्बर 10 -- झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव कराने में हो रही देरी पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट रूल-393 के तहत मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग के अधिकारी वंदना दादेल और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। सभी को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे होगी और इस दौरान सभी अधिकारियों की अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। यह कार्रवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत में रोशनी खलखो द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान हुई। राज्य सरकार की ओर से फिर से समय मांगे जाने पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है और चुनाव कराने में जानबूझकर देरी कर रही है। अदालत ने टिप्पणी की क...