नई दिल्ली, नवम्बर 13 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के एक किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस तरह की गतिविधियां राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में रहने वाले वन्यजीवों के लिए खतरनाक है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा है कि 'हम निर्देश देते हैं कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर और ऐसे राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के दायरे में खनन की अनुमति नहीं होगी।' मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने झारखंड सरकार को सारंडा वन क्षेत्र के 126 कंपार्टमेंट्स को तीन माह के भीतर वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का न...
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