रांची, फरवरी 19 -- मंगलवार को झारखंड कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योंगों को तीन साल तक के लिए ट्रेड लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब झारखंड में उद्योग विभाग की सहमति मिलने भर से उद्योग का संचालन किया जा सकेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया है। हेमंत सोरेन सरकार ने यह फैसला सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लिया है। इसके अलावा मंगलवार को 12 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। ट्रेड लाइसेंस के बिना उद्योग चलाने की मंजूरी के साथ ही सोरेन सरकार ने पांचवे और छठे वेतनमान पर काम कर रहे कर्मियों और छठे वेतनमान के तहत पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में 1 जुलाई से बढ़ोत्तरी की गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल, न...