नितेश ओझा। रांची, सितम्बर 9 -- नगर निगम हों या नगर परिषद और नगर पंचायत, अब सभी नगर निकाय कॉमर्शियल वाहनों से टैक्स ले सकेंगे। झारखंड में सरकार स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है। इसके लिए झारखंड नगरपालिका पथ कर नियमावली-2025 लागू की जाएगी। नगर विकास विभाग ने इसे लेकर एक सितंबर को नियमावली का प्रारूप जारी कर दिया है। इसके तहत एक अक्तूबर तक आम लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। नई नियमावली झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (1)(ठ) के तहत लाई गई है।कमर्शियल वाहनों के लिए नया नियम दरअसल राज्य सरकार नगर निकायों की सीमाओं के भीतर टोल टैक्स लगाने एवं संग्रहण को विनियमित और सुगम बनाने समेत सड़क सेवाओं को बढ़ाने की तैयारी में है। यह तैयारी उसी की कड़ी है। जानकारी के अनुसार, निकाय अपने क्षेत्रों को जोन में बांटकर प्रत्येक जोन के लिए सुरक्ष...