रांची, जुलाई 18 -- आदेश के बाद भी झारखंड में नगर निकायों का चुनाव नहीं कराए जाने पर शुक्रवार को हाई कोर्ट ने सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ कठोर टिप्पणियां की। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कहा कि राज्य सरकार कोर्ट के आदेश को बाइपास कर के सूबे में कानून के राज का गला घोंट रही है। अदालत ने आगे कहा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है और लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई (25 अगस्त) पर अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया, ताकि उनके खिलाफ अवमानना मामले में आरोप निर्धारित किए जा सकें। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि राज्य सरकार का यह रवैया सही नहीं है। बता दें कि हाईकोर्ट ने जनवरी महीने में ही तीन हफ्ते ...