रांची, मार्च 17 -- रांची। विशेष संवाददाता झरिया भूमिगत खदान के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने बीसीसीएल को अद्यतन रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने रिपोर्ट सौंपने के लिए बीसीसीएल को दो सप्ताह का समय दिया है। हाईकोर्ट ने भूमिगत खदान में आग नहीं बुझने पर स्वत: संज्ञान लिया था और बीसीसएल से जवाब दाखिल करने को कहा था। हाईकोर्ट में महुदा में फोर लेन सड़क निर्माण को लेकर वर्ष 2017 में जनहित याचिका दायर की गयी थी। उस समय स्थानीय लोगों ने सड़क का स्थान बदलने के लिए याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि जिस इलाके में सड़क निर्माण की बात कही जा रही है, वहां भूमिगत खदान में आग लगी है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि डीजीएमएस ने अपनी रिपोर्ट में इस स्थान पर भूमिगत आग होने की बात...