गुड़गांव, जनवरी 15 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। गुरुग्राम की एक अदालत ने मोबाइल छीनने (स्नैचिंग) के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपराध के विरुद्ध गुरुग्राम पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए पुख्ता सबूतों और गवाहों की प्रभावी गवाही के आधार पर आया है। 20 जनवरी 2018 को एक व्यक्ति हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास से जा रहा था, तभी एक अज्ञात युवक उसका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया था। पीड़ित की शिकायत पर डीएलएफ सेक्टर-29 थाने में मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने संतोष उर्फ मदारी निवासी झांसी, उत्तर-प्रदेश को गिरफ्तार किया था। गुरुग्राम पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुनील कुमार दीवानकी...