मुजफ्फरपुर, अगस्त 16 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। 45 फीसदी से कम अंक वाले आश्रितों की अनुकंपा पर नियुक्ति लटक गई है। इससे अनुकंपा आश्रितों को बड़ा झटका लगा है। सूबे के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में लिपिक और परिचारी के पद पर अनुकंपा पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। नियम के तहत इन पदों पर इंटर और मैट्रिक में कम से कम 45 फीसदी अंक अनिवार्य हैं। जिलों में ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोकी गई है, जिनके इन दोनों में 45 फीसदी से कम अंक हैं। माध्यमिक शिक्षा उपनिदेशक अब्दुससलाम अंसारी ने इसपर सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा है। नियुक्ति के लिए बिहार राज्य विद्यालय लिपिक और परिचारी नियुक्ति नियमावली 2025 बनाई गई है। तीन दिन पहले अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग की गई, जिसमें अंक का मामला सामने आया। मार्गद...