आगरा, जुलाई 4 -- सिर पर तमंचे की बट मारकर ज्वैलरी का बैग लूटने के मामले में आरोपी भगवान सिंह उर्फ राहुल निवासी पल्टुआपुरा निबोहरा को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र विकास गोयल ने आरोपी को पांच वर्ष के कारावास एवं दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से एसपीओ घनश्याम गुप्ता ने वादी, विवेचक समेत गवाह और घटना से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी ने थाना अछनेरा पर 18 दिसंबर 2019 को तहरीर देकर आरोप लगाया कि आरोपी द्वारा वादी के सिर पर तमंचा की बट मार ज्वैलरी का बैग लूट गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने दस जनवरी 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूट की ज्वैलरी, 45 हजार रुपये बरामद किए। विवेचना में अहम साक्ष्य जुटा आरोपी के विरुद्ध 23 जनवरी 20 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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