बेगुसराय, जुलाई 4 -- बरौनी। ज्वलनशील सामान लेकर यात्रा करने पर रेल प्रशासन ने पूर्णतः अंकुश लगा रखा है। ऐसे में अगर रेल में सफर के दौरान विस्फोटक, खतरनाक ज्वलनशील वस्तुएं, खाली गैस सिलेंडर, बदबूदार सामान, तेजाब और अन्य खतरनाक तरल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टॉयलेट क्लीनिंग का एसिड, सभी प्रकार की सूखी घास, पत्तियां व रद्दी कागज, तेल, ग्रीस आदि नहीं ले जा सकते हैं। रेल अधिनियम 1989 की धारा 164 के तहत यह दंडनीय अपराध है। पकड़े जाने पर इसके तहत तीन वर्ष तक की कैद या जुर्माना का प्रावधान है। रेल प्रशासन द्वारा इस मामले में लगातार जांच-पड़ताल की जा रही है।
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