वाराणसी, दिसम्बर 15 -- वाराणसी जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने सोमवार को शृंगार गौरी-ज्ञानवापी मुकदमे में सील वुजूखाना के फटे कपड़े बदलने की जिला प्रशासन की अर्जी पर आगे सुनवाई करने से मना कर दिया है। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूर्व में कहा गया है कि ज्ञानवापी से जुड़े किसी भी मामले में न तो कोई आदेश दिया जाए और न ही कोई नया मुकदमा स्वीकार हो। इसलिए इस प्रकरण में कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने मूल मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए 06 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त विशेष अधिवक्ता राजेश मिश्र ने 08 अगस्त को एक अर्जी दाखिल की थी। जिसमें कहा था कि वुजूखाने में लगा हुआ कपड़ा जर्जर हो गया है। जिसे बदलना अतिआवश्यक है। इसलिए कपड़े को बदलने की अनुमति दी जाए। अंजुमन की ओऱ से आपत्ति दाखिल कर विरोध दर्ज कर...