प्रयागराज, फरवरी 2 -- Gyanvapi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें हिंदू पक्षों को मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी गई थी। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को हाईकोर्ट से कोई फौरी राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट का कहना है कि जब तक 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी जाती, कुछ नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्थगन आवेदन भी खारिज कर दिया और मस्जिद समिति को 6 फरवरी तक अपनी अपील में संशोधन करने को कहा। अब अगली सुनवाई छह फरवरी को दोपहर दो बजे होगी।  सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि मस्जिद पक्ष पहले 17 जनवरी 2024 के आदेश को चुनौती दे। इस आदेश से जिलाधिकारी वाराणसी को रिसीवर नियुक्त किया गया है। इस आदेश पर जिलाधिकारी ने 23 जनवरी को ज्ञ...