वाराणसी, सितम्बर 23 -- वाराणसी, हिटी। अपर जिला जज (चौदहवां) सुधाकर राय की कोर्ट ने मंगलवार को अतिप्राचीन ज्योतिर्लिंग आदिविश्वेश्वर से जुड़े मूलवाद में मुख्तार अहमद अंसारी की पक्षकार बनाने की निगरानी अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने अवर न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि 34 वर्षों बाद दी गई अर्जी में विलम्ब का उचित पक्ष नहीं रखा गया है। लोहता के मुख्तार अंसारी ने सिविल जज (सीनियर डिविजन) फास्ट ट्रैक कोर्ट के 2 मई 2024 के आदेश के खिलाफ एक वर्ष पूर्व जिला जज की अदालत में निगरानी अर्जी दी थी। जिसमें ज्ञानवापी के 1991 से लम्बित प्राचीन वाद में पक्षकार बनाने की गुहार लगाई थी। बाद में मुकदमा जिला जज के यहां से एडीजे कोर्ट में स्थानांतरित हो गया था। निगरानीकर्ता की ओर से अधिवक्ता नंदलाल पटेल ने कहा था कि अवर न्यायालय ने अर्जी को सरसरी तरीक...