वाराणसी, जनवरी 7 -- वाराणसी। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में मंगलवार को ज्ञानवापी-शृंगार गौरी प्रकरण में एक अन्य द्वारा पक्षकार बनाने संबंधित अर्जी पर सुनवाई होनी थी। अधिवक्ता की ओर से अर्जी पर सुनने के गुहार लगाई गई। कोर्ट ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में कोई अग्रिम आदेश नहीं होता है तब तक इस मामले में सुनवाई करना औचित्य नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 28 जनवरी की तिथि नियत कर दी। कोर्ट ने पिछली तिथि पर ज्ञानवापी से जुड़े सील वुजूखाना के फटे कपड़े बदलने संबंधित अर्जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उधर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अवधेश कुमार की कोर्ट में ज्ञानवापी में उर्स और मजार पर चादर चढ़ाने के मामले में कुछ हिंदू पक्ष के पक्षकार बनाने के खिलाफ में लंबित नि...
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