नई दिल्ली, सितम्बर 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की जोजरी नदी में औद्योगिक अपशिष्ट छोड़े जाने के मामले में मंगलवार को स्वत: संज्ञान लिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि विभिन्न कारखानों से नदी में छोड़ा जा रहा औद्योगिक अपशिष्ट सैकड़ों गांवों को प्रभावित कर रहा है। पीठ ने कहा कि नदी में औद्योगिक अपशिष्ट छोड़े जाने से क्षेत्र में मानव और पशुओं के लिए पीने योग्य जल उपलब्ध नहीं है, जिससे स्वास्थ्य और अन्य पारिस्थितिकीय तंत्र प्रभावित हो रहे हैं। पीठ ने कहा कि इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए, ताकि इस पर आगे की कार्रवाई के लिए जरूरी आदेश पारित किए जा सकें।

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