सहरसा, अगस्त 27 -- सहरसा, हमारे प्रतिनिधि। सिविल सर्जन डॉ रतन कुमार झा ने जिले के सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों क्लीनिक, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब आदि को जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पहली तारीख तक अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करने का सख्त निर्देश दिया है। कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सहरसा द्वारा सभी स्वास्थ्य संस्थानों को पत्र के माध्यम से सूचना भी दिया है। सीएमओ कार्यालय ने जानकारी दी कि पहले भी इस विषय में कई बार स्पष्ट निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ज्ञापांक 2111 दिनांक 31 जुलाई 2025, ज्ञापांक 1953 दिनांक 18 जुलाई 2025 एवं ज्ञापांक 1805 दिनांक 08 जुलाई 2025 के माध्यम से सभी सरकारी एवं निजी चिकित्सा संस्थानों को यह निर्देश दिया गया था कि वे जैव चिकित्सा अपशिष्ट के नि...