नई दिल्ली, जुलाई 3 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से बालीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को 200 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में झटका लगा है। अदालत ने उनकी अपने खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दूसरे पूरक आरोपपत्र को रद्द करने की मांग की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति अनीश दयाल की एकल पीठ ने जैकलीन की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि मामले में विशेष अदालत पहले ही अभियोजन शिकायत पर संज्ञान ले चुकी है और प्रथम दृष्टया मामला बनता है। ईडी के वकील ने भी याचिका की वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि जब ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, तो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं है। जैकलीन मामले में आरोपी हैं और जांच के सिलसिले में वह कई बार ईडी के सामने पेश हो चुकी हैं। यह मामला ...