ग्रेटर नोएडा। हिन्दुस्तान, जुलाई 12 -- उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण करने या पेड़ लगाने से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना होगा। विमानों की सुरक्षित लैंडिंग और टेकऑफ के दृष्टिगत हवाई परिस्थिति तंत्र को सुरक्षित बनाने के लिए यह यह निर्णय लिया गया है। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (यापल) की सीओओ किरण जैन ने बताया कि 9 जुलाई को जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में एयरपोर्ट पर्यावरणीय समिति की समीक्षा बैठक हुई थी। इस दौरान गलती से 10 किलोमीटर दायरे में अवैध निर्माण ध्वस्त करने व बिना एनओसी निर्माण न करने का आदेश जारी हो गया था। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के पास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की एनओसी के बिना कोई भी निर्माण गतिविधि, ढांचा...