पीलीभीत, सितम्बर 24 -- पीलीभीत। निर्माणाधीन मकान में घुसकर जेवरात चोरी करने के दो आरोपियों को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने 20-20 हजार रुपये जुर्माना व पांच-पांच साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला छोटा खुदागंज निवासी अजीजुर्रहमान ने चार फरवरी 2005 को कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके निर्माणाधीन मकान में चोरों ने घुसकर जेवरात चोरी कर लिए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना में पता चला कि मोहल्ला मो. वासिल निवासी शफक्कत उर्फ शौकत व जाकिर रौनक व मोहम्मद इमाम ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ कर चोरी गए सामान को बरामद कर लिया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया दौरान मुकदमा रौनक की मृत्यु...
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