रामपुर, अक्टूबर 15 -- करीब 23 महीने तक सीतापुर जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आए सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को फिर झटका लगा है। आजम की बेगुनाही साबित करने के लिए उनके दो गवाह बुधवार को कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। जिस पर अदालत ने दोनों के जमानती वारंट जारी किए हैं। इस मामले में 29 अक्तूबर को सुनवाई होगी। मालूम हो कि सपा शासनकाल में शहर कोतवाली क्षेत्र के यतीमखाना में बस्ती खाली कराई गई थी। आरोप है कि तत्कालीन कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां के इशारे पर उनके खास सीओ सिटी आले हसन और कुछ पुलिस वाले, ठेकेदार और समर्थकों ने जबरन बस्ती खाली कराई। विरोध करने पर मारापीटा और घरों में लूटपाट कर बुलडोजर चलवा दिया। इस मामले में सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद 12 मुकदमें हुए थे, जिनका आजकल ज्वाइंट ट्रायल एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रहा है। बुधवार को आज...