नई दिल्ली, जनवरी 5 -- साल 2020 के दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया। कोर्ट ने साथ ही अपने फैसले में आरोपियों के एक साल तक अपील करने पर भी रोक लगा दी। मामले में न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने 10 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि मामले में कोर्ट ने सोमवार को 5 आरोपियों को जमानत दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।फैसले का स्वागत दिल्ली विधानसभा के चार दिवसीय शीतकालीन सत्र के पहले दिन सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा 'कोर्ट द्वारा दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इ...