महाराजगंज, मार्च 7 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। फरेंदा कोतवाली क्षेत्र के एक पुराने मामले में न्यायालय जूनियर डिवीजन फरेंदा न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिल कुमार निझावन ने जेल में बिताई गई अवधि व जुर्मानाRs.5000 तथा एक दिन का न्यायिक अभिरक्षा से दंडित करते हुए सजा सुनाई है। थाना फरेंन्दा धारा 379, 411 आईपीसी 26 /77 आ. वन अधिनियम के अपराध में अभियुक्त अनिल वर्मा निवासी ग्राम करहिया थाना फरेन्दा महाराजगंज को जेल में बिताई गई अवधि व जुर्माना 5000 तथा एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा से दंडित किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 40 दिवस के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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