चंडीगढ़, जनवरी 29 -- जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एक मामले में कोर्ट से राहत मिली है। कपड़ा व्यापारी से 50 लाख की रंगदारी मांगने के केस में बरी हो गया है। फरीदकोट जिला अदालत में मजिस्ट्रेट एस सोही की कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इस केस में सह आरोपी और अब लॉरेंस गैंग चला रहा गोल्डी बराड़ भगोड़ा करार दिया जा चुका है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील अमित मित्तल ने बताया कि उनके मुवक्किल पर व्यवसायी से 50 लाख रुपए मांगने का आरोप है। आरोप है कि रंगदारी व्हाट्सएप कॉल के जरिए मांगी गई, लेकिन शिकायतकर्ता अपने आरोप को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दे सका।'जान से मारने की धमकी दी थी' कोटकपूरा पुलिस ने साल 2021 में लॉरेंस के खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज किया था। एक कपड़ा व्यापारी सुमित कुमार ...