प्रयागराज, अप्रैल 29 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पाटीदार पर महोबा के एक व्यापारी से रिश्वत मांगने, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज है। इस मामले में लंबे समय तक फरार रहने के बाद पाटीदार फिलहाल जेल में बंद हैं। जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने सुनवाई की। घटना की प्राथमिकी मृतक इंद्रकांत त्रिपाठी के भाई रविकांत त्रिपाठी ने दर्ज कराई थी। आरोप है कि इंद्रकांत त्रिपाठी विस्फोटक का कारोबार करता था। उसके पास इसका लाइसेंस था। साथ ही वह कई फर्मों में भागीदार भी था। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि उसके प्रतिद्वंद्वी फर्म के अजय सोनी और ब्रह्मानंद ने उसे सबक सिखाने के लिए एसपी महोबा मणिलाल पाटीदार से मिलकर जून 2020 में 6 लाख रुपये प्रतिमाह ...