अलीगढ़, दिसम्बर 22 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। टीवीएस शोरूम मालिक अभिषेक की हत्या के मामले में महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय के पति अशोक पांडेय की जमानत अर्जी जिला जज पंकज कुमार अग्रवाल की अदालत ने रद्द कर दी। यह घटना 26 सितंबर की रात को खेरेश्वर चौराहे पर हुई थी। हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव कचौरा निवासी अभिषेक गुप्ता की बाइक सवार दो शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसमें नामजद पूजा पांडेय, अशोक पांडेय व दोनों शूटर जेल में हैं। पुलिस के अनुसार पूजा व अशोक ने तीन लाख रुपये में हत्या की सुपारी दी थी। इसमें अशोक पांडेय की ओर से जमानत के लिए अर्जी डाली गई थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को अदालत ने जमानत अर्जी रद्द कर दी। वादी की ओर से अधिवक्ता विपिन सिंह राना ने पैरवी की।

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