हिन्दुस्तान ब्यूरो, जुलाई 1 -- जुर्माना राशि भर पाने में सक्षम नहीं होने की वजह से राज्य की विभिन्न जेलों में बंद गरीब कैदियों की राज्य सरकार मदद करेगी। सरकार इन कैदियों की जमानत राशि का प्रबंध कराते हुए उनको जेल से बाहर निकालने का काम करेगी। गरीब कैदियों के समर्थन में लागू इस योजना की नई गाइडलाइन लागू की गई है। इसको लेकर गृह विभाग ने सभी डीएम-एसपी को निर्देश दिया है।ऐसे कैदियों की जानकारी देंगे जेल अधीक्षक निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के मुताबिक न्यायालय से किसी कैदी की जमानत मंजूर होने के सात दिन बाद भी उसकी रिहाई नहीं होने पर जेल प्रशासन इसकी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को देगी। प्राधिकरण के सचिव यह जांच करेंगे कि उस कैदी को वित्तीय मदद की आवश्यकता है या नहीं? इसके लिए प्रोबेशन अधिकारी या सिविल सोसाइटी के सदस्यों की मदद ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.