रांची, मार्च 6 -- रांची, संवाददाता। एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत में गुरुवार को रिश्वत के मामले में जेल में बंद कोतवाली थाने में तैनात पूर्व सब-इंस्पेक्टर ऋषिकांत की ओर दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिका के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह महाराणा ने बहस की। कहा कि मामले में वह निर्दोष है। उसे फंसाया गया है। वहीं, एसीबी के अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। दोनों पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने केस डायरी की मांग की। साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 21 मार्च निर्धारित की है। सब इंस्पेक्टर ऋषिकांत पर आरोप है कि उन्होंने ओम शंकर गुप्ता से मोबाइल छोड़ने के एवज में 5000 रुपये की मांग की थी। जबरन रिश्वत वसूलने की इस हरकत पर एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके ही थाने से 28 फरवरी को गिरफ्तार ...