मुजफ्फरपुर, अगस्त 31 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे शिवहर जिले के बंदी तेजनारायण साह पर 16 वर्ष पहले कुदाल से जानलेवा हमले के दोषी पवन राय को शनिवार को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। पवन समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाने के दुरवावाना गांव का रहने वाला है। कोर्ट ने उसपर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सेशन-ट्रायल के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-11 अंकुर गुप्ता ने सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रामेश्वर साह ने तीन गवाहों को पेश किया। मिठनपुरा थाने में कराई गई थी एफआईआर : जेल में बंद शिवहर के पुरनहिया थाना के दोस्तिया गांव के बंदी तेजनारायण साह ने सात फरवरी 2009 को मिठनपुरा थाने म...
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