मुजफ्फरपुर, मई 31 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। जेल में बंदी को गांजा की पुड़िया पहुंचाने के प्रयास में गिरफ्तार आरोपित सकरा थाना के हरिपुर कृष्ण गांव के चिंटू कुमार के विरुद्ध मामला दर्ज कर पुलिस भूल गई। विशेष कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से कोई गवाह पेश नहीं हुआ। जबकि, इस मामले में सभी गवाह पुलिसकर्मी थे। उन्हें गवाही के लिए पेश होने को लेकर विशेष कोर्ट ने एक वर्ष का समय दिया। विशेष कोर्ट ने इसको लेकर एसएसपी को भी पत्र लिखा। विशेष कोर्ट के समक्ष गांजा जांच की एफएसएल रिपोर्ट को ही प्रदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया। गवाहों के पेश नहीं होने के कारण यह साबित नहीं हो सका कि गांजा व भांग की पुड़िया आरोपित के पास से ही जब्त की गई थी। साक्ष्य के अभाव में विशेष (एनडीपीएस एक्ट) कोर्ट संख्या-दो के न्यायाधीश नरेंद्रपाल सिंह ने आरोपित चिंटू कुमार को...