बागपत, सितम्बर 8 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष एससीएसटी एक्ट ने जेल में बंदी ऋषिपाल की हत्या करने के आरोपी अभय देव की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इसमें हमला करने वाले छह बंदियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिला जेल के तत्कालीन अधीक्षक निर्भय कुमार ने मई 2020 में खेकड़ा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि बंदी ऋषिपाल निवासी बसी, उसका पिता सत सिंह और नौकर अमित निवासी जोनमाना जेल में बंद थे। दो मई को ऋषिपाल ने बैरंक नंबर 21 के बंदी बबलू कश्यप के दीवार खोदकर मोबाइल-चार्जर निकालने की शिकायत कर दी। उसी बात को लेकर दोनों के बीच गाली-गलौज हो गई, जिसे बंदी रक्षकों से शांत करा दिया। इसके बाद बंदी बबलू, वरूण, कुलदीप, कपिल, विजय उर्फ कालू, अभय उर्फ देव ने बैरक में घुसकर ऋषिपाल, उसके पिता सत सिंह, अमित समेत अन्...