मथुरा, जुलाई 15 -- जिला कारागार में निरूद्ध 64 बांगलादेशियों की जमानत याचिका को एडीजे तृतीय ब्रम्हतेज चतुर्वेदी की अदालत ने खारिज कर दिया है। नौहझील थाना पुलिस ने अवैध तरीके से भारत में रहने वाले 68 बांगलादेशियों को मई माह में गिरफ्तार किया था। अदालत में शासन की ओर से जमानत याचिका का विरोध सहायक शासकीय अधिवक्ता मुकेश बाबू गोस्वामी द्वारा किया गया। अवैध तरीके से बार्डर पार कर भारत में प्रवेश कर आए 64 बांगलादेशी नौहझील थाना क्षेत्र में झुग्गी डालकर रह रहे थे। इसका पता जब नौहझील थाना पुलिस को लगा, तो 17 मई 2025 को विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर कुल 68 बांगलादेशियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें महिला पुरुष शामिल थे। पुलिस ने सभी को अवैध तरीके से सीमापार कर भारत में आने और निवासरत रहने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। जेल म...