सीतामढ़ी, अगस्त 18 -- शिवहर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को मंडल कारा शिवहर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें कैदियों को अभिवाक सौदेबाजी, राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। बंदियों को बताया गया कि बंदी अभिवाक सौदेबाजी का लाभ पुलिस द्वारा अंतिम प्रपत्र जमा कर देने के बाद मृत्यु या आजीवन कारावास अथवा 7 वर्ष से अधिक के कारावास से संबंधित दंडनीय अपराध में ले सकते हैं। अगर कोई बंदी अपने अपराध को बिना विचरण के स्वीकार कर लेते हैं, तो उस बंदी को उस अपराध के लिए वर्णित दंड या उस दंड से कम की सजा न्यायाधीश द्वारा दिया जा सकता है। इसके लिए बंदी स्वयं उस कोर्ट में आवेदन दे सकता है। जिस न्यायालय में उसका विचारण चल रहा है। वे अपने अधिवक्ता के माध्यम से या अन्य माध्...