नई दिल्ली, नवम्बर 11 -- यूपी के रामपुर में सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज भड़काऊ भाषण के केस में मंगलवार को सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान अदालत से बरी हो गए। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें साक्ष्यों के अभाव में आरोपों से दोषमुक्त करते हुए विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उधर, कोर्ट से बरी होते ही आजम खान ने शुक्रिया अदा किया। सपा नेता आजम खान वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशी थे। इस दौरान सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में उन्होंने 23 अप्रैल को चुनावी सभा की थी। जिसके अगले दिन यानी 24 अप्रैल 2019 को सहायक रिटर्निंग आफीसर एवं तत्कालीन एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने सिविल लाइंस कोतवाली में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें आरोप है कि इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर तल्ख टिप्पणी की थीं साथ ही मत...
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