रांची, अगस्त 12 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में मंगलवार को जेलों की स्थिति सुधारने को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जेल में रिक्त पदों का मुद्दा उठाया गया। जिस पर अदालत ने मुख्य सचिव को 30 सितंबर तक सभी पदों पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई दस अक्तूबर को होगी। सुनवाई के दौरान न्याय मित्र अधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत को बताया कि वर्ष 2023 में ही अदालत ने सरकार को जेलों में 80 प्रतिशत रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का आदेश दिया था। जब भी मामले में सुनवाई होती है, तो सरकार की ओर से कहा जाता है कि रिक्त पदों पर जल्दी ही नियुक्ति जाएगी। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर अदालत ने मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित ...